बांदा । शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाए जाने पर युवती ने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। पंचायत ने युवक को शारीरिक क्षमता साबित करने के लिए एक और मौका दिया। दूसरी बार भी युवक विफल रहा। इस पर युवती ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने पति सहित ससुराल के आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यूपी के बांदा जनपद में शहर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली युवती ने सीजेएम कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि 9 में 2022 को उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज के आधार पर ग्राम चंदला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी सोनू उर्फ अजय पुत्र रामावतार के साथ हुई थी। पिता ने दान दहेज भी दिया था। लेकिन सुहागरात के दिन ही पति नपुंसक निकला। यह बात मैंने मायके आकर अपने परिवार में बताई। तब मेरे माता-पिता ने मुझे ससुराल भेजने से मना कर दिया। 
जब यह जानकारी ससुराल वालों को हुई तो उन्होंने पंचायत बुलाई। 12 अक्टूबर 2022 को हुई पंचायत में पति को एक और मौका दिया गया। दूसरे प्रयास में भी पति नाकाम रहा। इस पर मैंने ससुराल जाने से इनकार कर दिया और मायके में ही रह रही थी। ‌इधर 3 मार्च 2024 को जब मेरे पिता भाई काम से घर के बाहर गए थे। मैं और मेरी मां घर पर अकेली थी। तभी शाम लगभग 7 बजे पति अजय कुमार उर्फ सोनू व उसका चाचा बाबू तथा सोनू का बहनोई तीनों एक साथ 4 पहिया वाहन से घर आए और ससुराल ले जाने के लिए दबाव बनाने लगे। इतना ही नहीं बहनोई ने अकेले में मेरे साथ अश्लील हरकत की। मेरे शोर करने पर मां भी आ गई। तभी पति ने मेरे चेहरे पर तेजाब डालने की कोशिश की लेकिन मां ने पकड़ लिया। तब तीनों लोगों ने मिलकर मुझे अगवा करने की कोशिश की। शोर मचाने पर पास पड़ोस के लोग आ गए। जिससे वह मौके से भाग निकले। युवती की इस तहरीर पर कोर्ट के आदेश पर पति सहित ससुराल के आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी अनूप दुबे ने बताया कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर ससुराली जनों के खिलाफ अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।