सुप्रीम कोर्ट से वाईएस शर्मिला को मिली राहत
शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश की एक जिला अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। जिला अदालत द्वारा पारित आदेश में राज्य कांग्रेस प्रमुख वाईएस शर्मिला और अन्य को उनके चाचा पूर्व सांसद वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ सदस्यों के खिलाफ टिप्पणी करने से रोक दिया गया था।न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने शर्मिला की याचिका पर सुनवाई पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने जिला अदालत को निर्देश दिया था कि वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला और अन्य के खिलाफ एकपक्षीय आदेश हटाने के लिए दायर अर्जी पर शीघ्र सुनवाई और निस्तारण करे।

गृहमंत्री का बड़ा कदम, डिजिटल जनगणना हेतु चार आधुनिक टूल लॉन्च
भाजपा से दूरी से लेकर नजदीकी तक, Nitish Kumar की राजनीति
66 के हुए शिवराज सिंह चौहान, जन्मदिन पर विकास के पांच संकल्प
नेपाल से पकड़ा गया नक्सली नेता Muppala Lakshmana Rao, 15 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की चर्चा
समर्थकों और नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया पर्चा