शॉपिंग बिल आपको बनाएगी करोड़पति
नई दिल्ली । जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ नाम से अभियान शुरू किया गया। इसके तहत ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ के नाम से पोर्टल और एप लॉन्च किया गया है। इस पर आम उपभोक्ता जीएसटी नंबर वाले अपने बिल को अपलोड कर सकेंगे और इनाम के हकदार बन सकेंगे। लॉटरी के माध्यम से इनाम की घोषणा की जाएगी। हर माह 800 उपभोक्ताओं को 10,000 रुपये तो 10 उपभोक्ताओं को एक लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। वहीं, हर तीन माह में दो लोगों को एक करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। यानी साल भर में आठ उपभोक्ता एक-एक करोड़ रुपये जीत सकेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, एप पर उपभोक्ता 200 रुपये से अधिक खरीदारी वाले बिल को अपलोड कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, उपभोक्ताओं के बीच इस स्कीम को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और पहले ही दिन 1.5 लाख से अधिक उपभोक्ता इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं। अभी खरीदारी करने के दौरान दुकानदार लोगों को बिल देने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि उस बिक्री पर दुकानदार को जीएसटी नहीं देना पड़ता है। सरकार चाहती है कि लोग खरीदारी करने पर बिल जरूर लें और इस आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ही शुक्रवार दोपहर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन राज्य और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में इसकी शुरुआत की गई। इसमें असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव एवं दादर नागर हवेली शामिल हैं। पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम के आधार पर इस स्कीम की शुरुआत सभी राज्यों में की जाएगी।