HC ने ग्वालियर में जल निकासी और अतिक्रमण निवारण के लिए निर्देश जारी किए
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जोरदार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। जगह-जगह जलभराव, खराब-जर्जर सड़कें,सीवर समस्या और शहर की बदहाली के लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट बेंच ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को सीवेज लाइन डालकर पानी निकासी के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कार्यस्थल व्यवहार और नैतिकता पर टिप्पणी की
राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश पर दिया गया संदेश
आरोपी से पूछताछ जारी, और भी मामले सामने आने की संभावना