ऑटो में जीपीएस अनिवार्य तभी होगी फिटनेस जांच
नई दिल्ली । यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऑटो रिक्शा में जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग के बुराड़ी डीटीओ ने कहा है कि ऑटो रिक्शा में जीपीएस चालू हालत में नहीं होने पर फिटनेस जांच नहीं होगी। ऐसे में फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं मिल पाएगा। ऑटो वालों से तुरंत जीपीएस एक्टिव कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ ऑटो यूनियन ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बता दें कि दिल्ली में करीब एक लाख ऑटो रिक्शा हैं। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ऑटो रिक्शा में जीपीएस लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर से इसे अनिवार्य कर सकती है। इसी के मद्देनजर इसे अनिवार्य किया गया है। इससे यात्रियों और खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जीपीएस से जुड़ा होने के चलते ऑटो को ट्रेस करने में आसानी होगी। इससे आपात स्थिति में समय रहते कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में 2012 से 31 जनवरी 2020 तक ऑटो में जीपीएस एक्टिव थे। लेकिन फरवरी 2020 में परिवहन विभाग ने इसे निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया था।