खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगाया 3.5 लाख का जुर्माना....
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 37 वादों पर निर्णय लिया और 28 लाख 65 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। इसमें पनीर, दूध, रसगुल्लों सहित मिर्च मसालों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से कुछ अधोमानक कुछ मिथ्याछाप और कुछ में नियमों का उल्लंघन पाया गया। आरडीसी स्थित डोमिनोज पिज्जा स्टोर के यहां से लिए गए पनीर का सैंपल और रेड चिली फ्लैक्स के सैंपल फेल पाए जाने पर साढ़े तीन लाख और 290000 का जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य विनीत कुमार ने बताया कि पिछले एक महीने में लिए गए सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए थे। जिन-जिन सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई थी उनके वाद दायर किए गए थे इनमें से छह पनीर के सैंपल, तीन मावा, तीन रसगुल्ला, सहित काश्मीरी मिर्च पाउडर, महाराजा चाप, ब्रेड स्प्रैड तंदूरी , मिल्क पाउडर के लिए जुर्माना लगाया गया है। इसमें पगड़ीवाला स्वीट्स एंड फूड्स के यहां से पनीर के सैंपल पर एक लाख 50 हजार का जुर्माना, शिप्रा मॉल स्थित फूड बाजार से लिया गया पनीर का सैंपल पर एक लाक 70 हजार का जुर्माना लगाया गया है।