4 साल पहले ट्वीट करके फंस गए थे सीएम अरविंद केजरीवाल
नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को पठानकोट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 4 साल पहले सीएम केजरीवाल के खिलाफ पठानकोट कोर्ट में दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये याचिका मुख्यमंत्री के 11 अप्रैल 2019 को किए गए उस ट्वीट के बाद दर्ज कराई गई थी जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को पुलवामा हमले के मामले में पाक पीएम इमरान खान द्वारा मदद करने संबंधित ट्वीट किया था। पठानकोट के रहने वाले तरसेम ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये याचिका दायर की थी, जिसे एसजेएम अमन शर्मा की कोर्ट ने 9 जनवरी को केस खारिज कर दिया था। इसके बाद शिकायतकर्त्ता तरसेम ने पठानकोर्ट कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसको लेकर कुलभूषण कुमार ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को तलब किया। केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील विक्रांत महाजन 28 अप्रैल को पटियाला कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद बहस के लिए 19 अगस्त का दिन तय किया गया था। इसके अलावा ऑर्डर के लिए 22 अगस्त की तारीख तय की गई थी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के वकील विक्रांत महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 अगस्त को अतिरिक्त सेशन जज कुलभूषण कुमार ने पठानकोट निवासी तरसेन की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि विक्रांत महाजन वहीं वकील है जिन्होंने कठुआ कांड में पैरवी की थी। जिसके बाद आरोपी सांझी राम का बेटा विशाल जगोत्रा केस में बरी हुआ था। आपको बता दें कि अभी दो दिन पहले ही अहमदाबाद की एक अदालत ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और आप सदस्य संजय सिंह की तरफ से दायर याचिका को खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि निचली अदालत ने पीएम नरेन्द्र मोदी की डिग्री के बारे में टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था। इसके खिलाफ केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से एक आवेदन दायर कर तेजी से सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।