उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर बड़ी राहत
भिंड । जबलपुर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर उनको बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने आनलाइन सुनवाई के बाद यह राहत दी है। मामला वर्ष 2015 में जिला पंचायत वार्ड-एक बाराकलां से बसपा प्रत्याशी बाबूराम जामौर को कलेक्ट्रेट कैंटीन से अपने वाहन में जबरदस्ती बैठाकर ले गए और उनको चुनाव नहीं लड़ने के लिए धमकाने, मारपीट करने से जुड़ा है।
एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई
एमपी-एमएलए कोर्ट में 27 दिसंबर को प्रकरण की सुनवाई थी। जब कुशवाह को अदालत में पुकारा गया तो उनकी ओर से पेश प्रतिनिधि ने बताया कि वह तबीयत खराब होने की वजह से भोपाल में हैं, वहां उनका इलाज चल रहा है। उनको वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल किए जाने की बात भी कही। कोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया था। उन्हें आठ जनवरी को कोर्ट के समक्ष पेश होकर अपना जवाब देने के निर्देश दिए।
भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को राहत
कोर्ट ने विधायक के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट तामील करवाने के लिए ग्वालियर और भिंड एसपी को निर्देश दिए थे कि गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। कुशवाह के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय की बेंच ने सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। अधिवक्ता तोमर के मुताबिक मामले में समझौता भी पेश हैं, इस पर भी बहस हुई है। इस पर कोर्ट ने आर्डर रिजर्व कर लिया है।

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