नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आप नेता को कथित दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये राहत मिली है। कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। ट्रायल पूरा होने तक वह जमानत पर रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा उन्हें जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह अभी आईएलबीएस अस्पताल में भर्ती हैं। आज यानी बुधवार को उनको अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। संजय सिंह को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी मामले में ईडी की हिरासत में हैं। वह 15 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने ईडी से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक यह बताने को कहा था कि क्या आप नेता और सांसद संजय सिंह को 6 महीने की कैद के बाद भी उनकी और हिरासत की जरूरत है। संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया।